दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि EWS वर्ग को SC/ST/OBC जैसी आयु सीमा में छूट या अतिरिक्त प्रयास का लाभ नहीं मिलेगा। अदालत ने केंद्र सरकार की नीति को वैध और गैर-मनमाना बताया।
स्वदेश डेस्क
2026-04-17 20:20:07